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तबलीगी जमातियों के मामले में आदेश की अवहेलना पर कोर्ट नाराज, तीन जिलों के एसपी तलब

8 जून के आदेश में कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने और रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था, जिसकी कॉपी याची अधिवक्ता को देनी थी. इस आदेश का पालन नहीं किया गया. याचिका की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यूज.
इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Published : Jul 10, 2021, 3:13 AM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तबलीगी जमातियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट और केस डायरी पेश करने के आदेश की अवहेलना करने पर नाराजगी जताई है. साथ ही तीन जिलों हापुड़, शाहजहांपुर और मऊ के एसपी को 15 जुलाई को तलब किया है.

कोर्ट ने तीनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि किस वजह से आदेश का पालन नहीं किया गया. यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने थाईलैंड के दहा दसई और 12 अन्य सहित दो अन्य याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है. 8 जून के आदेश में कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने और रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था. जिसकी कॉपी याची अधिवक्ता को देनी थी.

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इस आदेश का पालन नहीं किया गया. सरकारी वकील ने समय मांगा. याची अधिवक्ता का कहना है कि तबलीगी जमातियों के पासपोर्ट जमा हैं. बीजा अवधि खत्म हो गई है. सुनवाई में देरी होने और पैसे खत्म होने से वे भुखमरी से ग्रस्त हैं. इन जमातियों को पुलिस ने कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है. याचिका की सुनवाई 15 जुलाई को होगी.

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