प्रयागराजःआगरा जेल में बंद भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्र (Bahubali Former MLA Vijay Mishra) को जेल में इलाज ना मिल पाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने जेल अधिकारियों से पूछा है कि ऐसी क्या वजह है कि पुलिस की निगरानी में विजय मिश्र को इलाज के लिए नहीं ले जाया जा सकता है. विजय मिश्र को आंख और दांत में गंभीर तकलीफ के अलावा कई दूसरी बीमारियां हैं. जिनका इलाज कराने के लिए दिल्ली स्थित एम्स या अपोलो अस्पताल ले जाने की मांग की गई है.
याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति डॉक्टर केजे ठाकर (Justice Dr KJ Thakar) और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव (Justice Nalin Kumar Srivastava) की पीठ ने आगरा जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह विजय मिश्र को सिविल अस्पताल रेफर करें. उसकी मेडिकल रिपोर्ट 7 नवंबर तक अदालत में प्रस्तुत करें. कोर्ट ने कहा है कि ऐसा न करने पर वह आईजी कारागार के खिलाफ आदेश पारित करने को बाध्य होंगे. कोर्ट का कहना था कि याचिका एक वर्ष से लंबित है. कोर्ट ने अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर अफसोस जताया है.