प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बख्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फूलपुर, प्रयागराज को द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर की औपचारिकता पूरी कर याची को 24 जुलाई से होने वाली बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का अंतरिम आदेश जारी किया है. साथ ही याची को भी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय को सहयोग देने का निर्देश दिया है. याचिका पर अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने आलोक यादव और अन्य की याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर वे पिछले साल परीक्षा में बैठे थे. 24 जुलाई से हो रही परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का औचित्य नहीं है. कोर्ट ने याची को परीक्षा आवेदन भरने व औपचारिकता पूरी करने को कहा है.