प्रयागराज: बिजनौर जिला अदालत में पेशी पर आये कैदी पर फायरिंग कर हत्या के मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट के अंदर हुई इस दुस्साहस पूर्ण घटना की गुरुवार को HC में सुनवाई होगी. सीजेएम कोर्ट के अंदर हुई हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 जनवरी तक अदालतों की सुरक्षा के लिए विशेष बल के गठन का आदेश दिया है. साथ ही तीन माह में इन सुरक्षाबलों को प्रशिक्षित कर तैनाती देने को कहा है.
न्यायालयों में सुरक्षा के लिए विषेश बल का हो गठन-HC
HC का कहना है कि अदालतों की बाउंड्री बनाने एवं CCTV कैमरों को क्रियाशील रखा जाए और हाईकोर्ट में 31 जनवरी तक बायोमेट्रिक कार्ड की रूपरेखा पेश की जाए. वहीं महानिबंधक सभी जिला अदालतों में एडवोकेट रोल तैयार कराएं और सुरक्षा जांच में सभी वकील सहयोग करें. वहीं कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए 2 जनवरी को मुख्य सचिव से उठाये गये कदमों की जानकारी के साथ हलफनामा मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने दिया है.
गृह सचिव और ADG सुरक्षा को अगली तिथि पर हाजिर होने का हुक्म
कोर्ट ने गृह सचिव और एडीजी सुरक्षा को अगली तिथि को भी मौजूद रहने का आदेश दिया है. वहीं राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बताया कि बिजनौर के वकील सहयोग नहीं कर रहे हैं. गेट संख्या तीन वकीलों के प्रवेश के लिए नहीं है, जब उन्हें प्रवेश से रोका गया तो वह विरोध कर कोर्ट की बाउंड्रीवाल को तोड़ डाला. इस मामले में कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि एसपी पर आखिरकार अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई.