प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष सचिव गृह से जवाब तलब किया है. इन पर कोर्ट आदेश की अवहेलना कर विपरीत आदेश पारित करने का आरोप है. कोर्ट ने कहा है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने अदालत के निर्णय के विपरीत जाकर के आदेश पारित किया है और क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने 2015 की पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी धर्मपाल सिंह की याचिका पर दिया है. याची के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि याची ने ओबीसी कोटे से आवेदन किया था. उसने ऑनलाइन फॉर्म में 16 अगस्त 2015 को जारी ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया था. परीक्षा के उपरांत दस्तावेजों के सत्यापन के समय याची ने 18 अप्रैल 2016 को जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया.