प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब याची की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति का शासनादेश जारी हो चुका है तो नगर निगम को अर्जी की वैधता की जांच करने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने नगर आयुक्त नगर निगम अलीगढ़ को 3सितंबर 21के शासनादेश के तहत 6 हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कुलवंत कुमार की याचिका पर दिया है.
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