प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पति से तलाक मंजूर हो जाने के बाद भी पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं. इसके लिए दंप्रसं की धारा 125 के तहत अर्जी पोषणीय है. यह आदेश न्यायमूर्ति एस ए एच रिजवी ने एयर फोर्स में स्क्वाड्रन लीडर तरुण पंडित की पुनरीक्षण अर्जी को खारिज करते हुए दिया है. याची ने परिवार अदालत गौतम बुद्ध नगर के 4 मार्च 2021 को पारित आदेश के उस भाग को चुनौती दी थी जिसके द्वारा पत्नी को बतौर स्थाई गुजारा भत्ता 25 हजार मासिक देने का निर्देश दिया था.
याची पति का कहना था कि उसका पत्नी से तलाक हो चुका है. तलाक की डिक्री पारित हो चुकी है. गुजारा भत्ता के आदेश भी हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत दिया गया है. पैसा भी कोर्ट में जमा है. इस कारण विपक्षी पत्नी की धारा 125 दंप्रसं के तहत गुजारा भत्ता के लिए फेमिली कोर्ट में अर्जी खारिज किए जाने योग्य है.