प्रयागराजः अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला पर हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही इसे 6 हफ्ते के भीतर विधिक सेवा समिति में जमा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कहा है कि अगर हर्जाना जमा नहीं किया गया तो राजस्व वसूली से जमा कराया जाए.
इस याचिका पर अधिवक्ता कमल केसरवानी ने बहस की. याची के पति की ग्रेच्युटी का भुगतान ये कहते हुए नहीं किया गया कि पति ने 60 साल में सेवानिवृत होने का विकल्प नहीं भरा था. कोर्ट ने फैसले में साफ कहा है कि सेवानिवृत होने से पहले अगर मौत हो जाती है, तो विकल्प न भरने की वजह से ग्रेच्युटी का भुगतान करने से इंकार नहीं किया जाएगा.