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कोर्ट के समक्ष पेश हुए अपर मुख्य सचिव गृह, कहा- पुलिस मनमाने तरीके से कार्रवाई नहीं करेगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में उपस्थित होकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आश्वासन दिया है कि व्यापारियों से जुड़े मामलों में पुलिस मनमाने तरीके से कार्रवाई नहीं करेगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Aug 25, 2021, 10:42 PM IST

प्रयागराजःअपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में बुधवार को उपस्थित हुए. अवस्थी ने कोर्ट में आश्वासन दिया है कि व्यापारियों से जुड़े मामलों में पुलिस मनमाने तरीके से कार्रवाई नहीं करेगी. राज्य सरकार जल्द ही इस मामले में गाइडलाइन जारी करेगी. बता दें कि कोर्ट ने मंगलवार को जारी एक आदेश में अपर मुख्य सचिव गृह के अलावा एसपी जालौन रवि कुमार और नंदी गांव थाना जालौन के सब इंस्पेक्टर केदार सिंह को तलब किया था. इसके बाद ही अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी पेश हुए थे.

जालौन के व्यापारी विशाल गुप्ता की याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह लगातार देखने में आ रहा है कि पुलिस व्यापारियों के खिलाफ मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रही है और उन पर धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं. याची के खिलाफ 20 फरवरी को नंदी गांव थाने में धोखाधड़ी और सरकारी अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसे कोर्ट में चुनौती देते हुए उसने कहा कि वह ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता है और अपने ट्रक पर सुपारी व तंबाकू लेकर जा रहा था. सब इंस्पेक्टर केदार सिंह ने उसकी गाड़ी रोक ली तथा वाहन पर लदे माल से संबंधित सभी वैध दस्तावेज दिखाने के बावजूद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया.

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कोर्ट के आदेश पर उपस्थित हुए अपर मुख्य सचिव गृह और एसपी जालौन ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. याची व्यापारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस की इस मनमानी कार्रवाई से राज्य सरकार की व्यापारियों को सहूलियत देने की नीति को धक्का लग रहा है. प्राथमिकी को देखने से ही स्पष्ट है कि इसे जानबूझकर परेशान करने के इरादे से केस दर्ज किया गया है.

बता दें कि इसके पूर्व कोर्ट ने 13 अगस्त को इस मामले में एसपी जालौन से जवाब मांगा था लेकिन सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया. इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और अधिकारियों को तलब किया था.

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