प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा की महिला शाखा प्रबंधक पर तेजाब से हमला करने के आरोपी कौशांबी के सैयद सरावा के पूर्व प्रधान मोहम्मद आजम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. मोहम्मद आजम पर आरोप है कि उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर महिला बैंक प्रबंधक रजनी चौधरी पर तेजाब फेंकवाया, जिसमें वह गंभीर रूप से झुलस गई. मोहम्मद आजम लोन की रिकवरी किए जाने की वजह से शाखा प्रबंधक से नाराज था. उसकी जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम ने सुनवाई की.
रजनी चौधरी की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र चौधरी ने जमानत याचिका का विरोध किया. कहा गया कि रजनी चौधरी बैंक ऑफ बड़ौदा की सैयद सरावा ब्रांच में मैनेजर थी. उन्होंने लोन डिफॉल्टर के खिलाफ रिकवरी का अभियान चला रखा था. पूर्व प्रधान मोहम्मद आजम पर भी लोन का बकाया था. जिसकी रिकवरी के लिए उसे नोटिस जारी किया गया तथा रिकवरी के तौर पर तीन लाख उसके खाते से काट लिए गए.