प्रतापगढ़:दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या करने के मामले में जांच में कोताही बरतना इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को भारी पड़ गया. अदालत के आदेश पर इन दोनों पुलिस अफसरों के खिलाफ IPC की धारा 166 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. अदालत ने अपने फैसले में पट्टी कोतवाल गणेश प्रताप सिंह और पृथ्वीगंज चौकी प्रभारी चंद्रशेखर को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करने का दोषी पाया. अदालत ने इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया.
दरअसल, नवंबर 2021 में इलाके के हरिपुर बरदैता में दहेज को लेकर एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई थी. लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि शादी में तीन लाख का सामान और हीरो मोटरसाइकिल भी दिया था लेकिन लड़की के ससुराल पहुंचते ही पल्सर बाइक की डिमांड की जाने लगी. न दे पाने की सूरत में ससुराल वाले लड़की को प्रताड़ित करने लगे.
यह भी पढ़ें : दहेज हत्या मामले में पति समेत 4 को 10 साल की कारावास, स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला
दहेज के लिए की हत्या:आखिरकार शादी के सात माह बाद एक दिन लड़के वालों ने फ़ोन कर बताया कि तुम्हारी लड़की को मार दिया है जो करना है कर लो. सूचना पर जब लड़की के पिता ससुराल पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी का शव घर के बाहर रखा है. उसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे. उन्होंने तब पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.
अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ मामला:इसके बाद पीड़ित पिता ने न्यायालय में 156/3 के तहत परिवाद दाखिल किया जहां से अदालत ने तत्कालीन पट्टी कोतवाल और चौकी इंचार्ज को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करने का दोषी मानते हुए IPC की धारा 166 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही पुलिस को निर्देश दिया इस मामले में मृतका के पति, सास और दो ननद के खिलाफ दहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करें. अदालत के आदेश के बाद बीते 31 मार्च की आधी रात को पट्टी थाने में सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप