प्रतापगढ़ःजिले में एकनाबालिग को बहला फुसला कर नागपुर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने 9 माह बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास के साथ ही 20 हजार का अर्थदण्ड की सजा सुनाई. पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने लोक अभियोजक देवेश त्रिपाठी की पैरवी पर सुनाई सजा.
वादी मुकदमा के अनुसार उसकी नाबालिग बेटी को ग्राम चारो पुर थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर के संदीप विश्वकर्मा उर्फ राघव 18 सितंबर 2021 को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था. पीड़िता ने न्यायालय में बताया कि 18 सितंबर 2021 को सुबह 10 बजे अमरगढ़ बाजार गई थी, जहां संदीप विश्वकर्मा मिला और कहा कि चलो मैं तुम्हें घुमा लाता हूं, उसने मना किया तो उसे धमकी दी कि मैं मर जाऊंगा और उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठा लिया. इसके बाद वो बस से नागपुर ले गया. उसने उसे नागपुर में 3 दिनों तक रखा. इस दौरान उसने उसके साथ बलात्कार किया. जब वह चिल्लाती थी तो वह उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता था.