प्रतापगढ़ःजिले में महज 21 दिनों की सुनवाई में दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट (court) ने मृत्यु तक उम्रकैद (life imprisonment till death) की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पॉस्को (POSCO) पंकज श्रीवास्तव ने विशेष सहायक लोक अभियोजक देवेश चन्द्र त्रिपाठी की पैरवी पर यह सजा सुनाई. इस ऐतिहासिक फैसले में न्यायालय के साथ ही पुलिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही.
इस बारे में देवेश चन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि घटना तीन जून को घटित हुई थी. राजकुमार मौर्य उर्फ खुटानी नगर कोतवाली इलाके में रहने वाले अपने मुकदमे की पैरवी के लिए एक अधिवक्ता के घर पहुंचा था. यहां अधिवक्ता की 11 वर्षीय बेटी और छोटा बेटा घर पर था. अधिवक्ता और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे. राजकुमार मौर्य ने बेटे को किचन में बंद कर मासूम बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया था.