मुजफ्फरनगरः जनपद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला (BJP District President Vijay Shukla) और पूर्व विधायक उमेश मलिक सहित चार आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किये हैं. 2012 में रेल रोकने के मामले में सभी आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में बुधवार को आरोप तय होने थे. कोर्ट ने चारों का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र खारिज कर सभी को हाजिर होने की 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है. हालांकि इस मामले में आरोपी राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व विधायक अशोक कंसल सहित चार आरोपी कोर्ट में पेश हुए.
बता दें कि 2012 में केन्द्र सरकार पर किसान विरोधी नीतियों को अपनाने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने रेल रोकने की घोषणा की थी. भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन रोकी थी. इसके बाद आरपीएफ ने रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं में मौजूदा राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, मौजूदा भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, पूर्व विधायक उमेश मलिक, पवन तरार, सुनील मित्तल, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार, पूर्व विधायक अशोक कंसल और वैभव त्यागी सहित दस आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.