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पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद - judge life imprisonment

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में अदालत ने पत्नी की हत्या में पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सुनवाई के दौरान मामले पर बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि घटना को किसी ने देखा नहीं, इसलिए आरोपी को कम से कम सजा दी जानी चाहिए.

पति को उम्रकैद
पति को उम्रकैद

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Published : Mar 26, 2021, 8:39 PM IST

पीलीभीत:थाना न्यू एरिया में 28 जून 2019 को ग्राम बरी निवासी गेंदालाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया था कि उसकी पुत्री जयवंती देवी की शादी वर्ष 2000 में मूलचंद के साथ हुई थी. जयवंती की कोई संतान नहीं थी. मूलचंद शराब पीने का आदी था. उसको शक था कि उसकी पत्नी का कल्याणपुर निवासी एक व्यक्ति के साथ संबंध हैं. इसी बात को लेकर वह पत्नी से झगड़ा करता रहता था. 27 जून 2019 को खेत पर मूलचंद व उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. मूलचंद ने पत्नी जयवंती देवी को खेत पर ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी थी. लाश खेत के किनारे फेंक दी थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई थी.

सत्र न्यायाधीश ने दी उम्रकैद की सजा

हत्या के मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक पांडेय ने मूलचंद को पत्नी की हत्या का दोषी माना. राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी जगदीश प्रसाद ने अधिक से अधिक सजा देने की गुहार की. बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं है. इसलिए आरोपी को कम से कम सजा दी जाए. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक पांडेय ने मूलचंद को आजीवन कारावास और पांच हजार अर्थदंड से दंडित किया. दोषी मूलचंद वारदात के समय से ही जिला कारागार में बंद है.

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