मुजफ्फरनगर :कोतवाली के नियाजीपुरा इलाके में 16 साल की किशोरी को दो युवक स्कूटी पर बैठाकर ले गए थे. दोनों युवकों ने उसके साथ रेप किया. इसके बाद अश्लील वीडियो भी बना ली थी. इसके बाद इसे वायरल करने की धमकी देकर कई बार किशोरी के साथ रेप किया. दोनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. मंगलवार को विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज अंजनी कुमार सिंह ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. उन्हें 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई. इसके अलावा बीस-बीस हजार का जुर्माना भी लगाया.
महिला ने आरोप लगाया था कि साल 2020 में नायाब पुत्र सलीम और परवेज उसकी बेटी को स्कूटी पर बैठाकर ले गए थे. इसके बाद नियाजीपुरा ले जाकर उसके साथ रेप किया था. दोनों ने किशोरी की वीडियो भी बना ली थी. आरोपी बार-बार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ रेप करते रहे. किशोरी ने एक बार आने से इंकार किया तो आरोपियों ने वीडियो वायरल कर दिया था. इसके बाद मामले का पता चला. इसके बाद तीन फरवरी 2020 को कोतवाली में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.