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शामली में पुलिसकर्मी की हत्या करने वाले दो आरोपियों को मिली 6-6 साल की सजा - Thana Adarsh ​​Mandi Shamli

मुजफ्फरनगर के शामली में पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 6-6 साल का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है.

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गेंगस्टर कोर्ट

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Published : May 24, 2022, 7:51 PM IST

मुजफ्फरनगर : जनपद के शामली में दिनदहाड़े पुलिसकर्मी की हत्या करने वाले दो सगे भाइयों को गैंगस्टर कोर्ट से 6-6 साल का कठोर कारावास और 10-10 हजार जुर्माने से दंडित किया गया है. जानकारी के मुताबिक मामला थाना आदर्श मंडी शामली का है जहां साल 1993 में वादी कासिम अली पुत्र रफीक अहमद निवासी बनत थाना आदर्श मंडी शामली का बड़ा भाई मुबारिक अली पुलिस विभाग में गाजियाबाद में तैनात था जो बीमारी के कारण छुट्टी पर बनत स्थित घर आया हुआ था.

घटना वाले दिन मुबारिक बनत में बस अड्डे पर नसीम की दुकान पर बैठा था कि तभी दिन में 11 बजे करम अली, मौसम अली और सलाउद्दीन आए और मुबारिक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी. घटना से बाजार में भगदड़ मच गयी. हत्या के अभियोग पर ही तत्कालीन थानाध्यक्ष आदर्श मंडी शैलेन्द्र भारद्वाज ने इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर गैंगस्टर में चालान किया और विवेचक थानाध्यक्ष बाबरी कौशल किशोर यादव ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया.

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वहीं, अभियुक्त मौसम अली की मृत्यु हो गई. करम अली और सलाउद्दीन को हत्या में सजा हो चुकी थी. पर वह जमानत पर बाहर थे जबकि दोनों भाई अभियुक्तों करम अली और सलाउद्दीन को सुनवाई उपरान्त गेंगेस्टर जज बाबूराम ने मंगलवार को 6-6 साल का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया, जुर्माना न देने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. साथ ही दोनों अभियुक्तों को कोर्ट ने कस्टडी में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया. घटना की प्रभावी पैरवी अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह और विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर द्वारा की गई.

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