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दलितों से मारपीट के मामले में 6 दोषियों को 3 साल की कैद - दलितों से मारपीट पर 3 साल की कैद

मुजफ्फरनगर एससी-एसटी कोर्ट ने दलितों से मारपीट के मामले में दोषी पाए जाने पर 6 लोगों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आर्थ दंड भी लगाया है.

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एससी-एसटी कोर्ट

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Published : Jul 30, 2022, 7:55 PM IST

मुजफ्फरनगर: एससी-एसटी निवारण कोर्ट ने दलितों से मारपीट करने के छह दोषियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. बताया जा रहा है कि गली में ट्रांसफार्मर रखने को लेकर हुई रंजिश के चलते 14 साल पहले यह घटना हुई थी.

जानकारी के मुताबिक दलित समाज के लोग रुड़कली गांव में अपनी गली में ट्रांसफार्मर लगवाना चाहते थे. आरोपियों ने ऐसा करने से उन्हें मना करते हुए ट्रांसफार्मर बुग्गी में रखवा लिया. इस बात को लेकर दोनों पक्ष में रंजिश पैदा हो गई. इसके एक दिन बाद ही आरोपियों ने शौच कर लौट रहे दलितों के साथ मारपीट की थी.

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मुजफ्फरनगर में विशेष लोक अभियोजक यशपाल ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष एससी-एसटी निवारण अधिनियम कोर्ट के जज जमशेद अली ने की है. अभियोजन ने इस मामले में कोर्ट में 6 गवाह पेश किए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सभी छह आरोपियों असजद, नईमुद्दीन, उस्मान, कमर, इरफान और सैदा को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई है.

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