मुजफ्फरनगर: जनपद की विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट द्वारा पांच साल की बच्ची से रेप के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराते हुए 30 साल कैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. वारदात के 4 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
मुकदमे के अनुसार, चार वर्ष पूर्व जानसठ थाना क्षेत्र में पांच साल की बच्ची का रेप किया गया था. जानसठ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को बताया था कि 22 मई 2019 को बच्चों को लेकर वह मेले में गई थी. मेले में अचानक उसकी पांच साल की बच्ची गायब हो गई थी. बच्ची की काफी तलाश करने के बाद शाम के वक्त बच्ची जंगल की ओर से रोती हुई आती नजर आई थी. बच्ची को गंभीर हालत में देखते हुए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मेडिकल परीक्षण में बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हुई थी. इस मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने पड़ोसी के नौकर शंकर निवासी मोतिहारी बिहार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था.