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जानलेवा हमला करने के मामले में 3 दोषियों को सात साल की कैद - Deadly attack accused sentenced to seven years

मुजफ्फरनगर अदालत ने 13 साल पहले किए जानलेवा हमले में तीन दोषियों को सात साल की सजा के साथ 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है.

मुजफ्फरनगर अदालत
मुजफ्फरनगर अदालत

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Published : Aug 17, 2022, 10:55 PM IST

मुजफ्फरनगर:अदालत ने 13 साल पूर्व किये गए जानलेवा हमले के मामले में तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया कि थाना रतनपुरी क्षेत्र निवासी कृष्णापाल के पुत्र मुनेश पर जानलेवा हमला किया गया था. इस मामले में तीन दोषियों को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है. तीनों पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि जून 2009 को कृष्णापाल द्वारा थाना रतनपुरी पुलिस को सूचना दी गयी थी कि सोमपाल, ओमपाल व जगपाल निवासी मुजाहिदपुर थाना रतनपुरी ने उनके पुत्र मुनेश को तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया. इसके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी. कृष्णापाल की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया था.

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इसके बाद कोर्ट के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और इस मामले में मुजफ्फरनगर एसएसपी विनीत जायसवाल के निर्देश पर सीओ बुढ़ाना के नेतृत्व में थाना रतनपुरी स्तर से प्रभावी पैरवी की गई. गवाहों को समय से कोर्ट में पेश किया गया. इस मामले की सुनवाई को एडीजे पांच विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में हुई. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जगपाल, सोमपाल और ओमपाल को जानलेवा हमले का दोषी ठहराया.एडीजीसी अमित कुमार त्यागी ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए तीनों दोषियों को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

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