मुजफ्फरनगर:शामली जनपद में 26 जून 2015 को कांधला थाना क्षेत्र के एक गांव से पंद्रह वर्षीय बालिका का अपहरण करके जबरन शादी कराई गई थी. उसके बाद युवती से 15 दिनों तक रेप किया गया था. इस मामले में अंकुश, अंकित व पंकज को मुख्य आरोपी बनाया गया था. सुनवाई के बाद पॉक्सो एक्ट के जज बाबूराम ने अंकुश, अंकित तथा पंकज को दोषी पाया. कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉक्सो के जज बाबूराम की पीठ पर हुई.
किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में 3 को उम्रकैद की सजा
शामली जनपद में किशोरी को अगवा करके दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को दोषी पाया है. कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
गौरतलब है कि जनपद शामली के थाना कांधला क्षेत्र के गांव में एक 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण किया गया था. इस मामले में किशोरी के पिता ने मुकदमा मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़ित के पिता ने 29 जून को FIR दर्ज कराई थी. दर्ज एफआईआर में पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया था कि अंकुश, अंकित तथा पंकज ने उसकी बेटी का अपहरण किया है. अपहरण के बाद आरोपियों ने किशोरी की शादी अंकुश से करवा दी और दिल्ली लेकर चला गया. आरोप था कि अंकुश ने किशोरी के साथ 15 दिनों तक रेप किया. इस घटना में अंकुश का अंकित तथा पंकज ने साथ दिया. बाद में पुलिस ने इस मामले में तीनों आरिपियों को गिरफ्तार कर लिया था.
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