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मुजफ्फरनगर में महिला से लूट के दोषी को साढ़े तीन साल का कारावास

मुजफ्नफरनगर में दो मामलों में चोरी के आरोपी को गैंगस्टर कोर्ट ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है. आरोपी के पास से चोरी का सामान भी बरामद हुआ था.

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मुजफ्फरनगर में लूट के आरोपी को सजा

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Published : Aug 11, 2022, 10:10 AM IST

मुजफ्फरनगरः जिले में महिला से पर्स और मोबाइल लूटने वाले अभियुक्त को गैंगस्टर कोर्ट ने बुधवार को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन के अनुसार थाना शहर कोतवाली में 12 जुलाई 2019 को पंचकुला हरियाणा निवासी श्रीमती शशि गुप्ता अपनी रिश्तेदार से में मिलकर पुरानी तहसील पार्किंग पर खड़ी थी.

इसी दौरान एक बदमाश मोटरसाईकिल पर सवार होकर अचानक से आया और झपट्टा मारकर शशि गुप्ता के कंधे पर टंगा पर्स छीन कर ले गया और शोर मचाने व पीछा करने पर भी बदमाश हाथ नहीं आया. पर्स में आठ हजार रुपये नकदी और कुछ जरूरी कागजात थे.

वहीं एक अन्य घटना में बदमाश चोरी ने छुट्टी लेकर गाजियाबाद से चरथावल जाते समय महिला आरक्षी मीनाक्षी का मोबाइल चरथवाल डिपो से चोरी कर लिया. इन घटनाओं की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी. जिसके बाद कोतवाली थाने के उप निरीक्षक नेत्रपाल सिंह ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर चोरी का मोबाइल और रुपये बरामद किया. पकड़े गए बदमाशों की पहचान शादाब पुत्र अकील तेली निवासी हंडिया मोहल्ला, घास मंडी थाना सिविल लाइन और अबरार पुत्र भूरा निवासी मोहल्ला मुस्तफ़ा शेरपुर कोतवाली के रूप में हुई, जो गैंग बनाकर अपराध करते थे. इन दोनों अभियुक्तों का गैंगस्टर एक्ट में चालान कोर्ट में पेश किया गया.

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गैंगस्टर कोर्ट ने आरोपी शादाब के पहले के मामले को देखते हुए शादाब को तीन साल छह माह का कारावास और पाँच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. साथ ही जुर्माना न देने पर अभियुक्त को छह माह और जेल में बिताने होंगे. इस मामले की पैरवी संदीप सिंह अभियोजन अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह और राजेश ने की.
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