मुजफ्फरनगर:जिला पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को एक 7 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराए गए युवक को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
कोर्ट ने बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को सुनाई 2 साल की सजा
मुजफ्फरनगर पॉक्सो कोर्ट ने 7 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया है.
मुकदमे के अनुसार थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एक कॉलोनी में 7 अप्रैल 2017 को एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई थी. इस मामले में पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह कॉलोनी में आरएसएस की शाखा लगा रहे थे. उन्होंने अपनी बच्ची से कहा कि वह छत पर चली जाए. पिता ने आरोप लगाया था कि बच्ची जैसे ही छत पर पहुंची उसी दौरान पड़ोसी देवेंद्र गौतम वहां पहुंच गया. उसने बच्ची को अपने मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो दिखाई. इसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी.
पीड़ित पिता ने बताया था कि बच्ची की चीख पुकार सुनकर अन्य पड़ोसी वहां पहुंच गए. इस दौरान सभी ने आरोपी देवेंद्र गौतम को मौके से मोबाइल में चल रही अश्लील वीडियो के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद आरोपी देवेंद्र गौतम को पुलिस के हवाले सौंप दिया था. शनिवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान मुजफ्फरनगर पॉक्सो कोर्ट के जज बाबूराम ने देवेंद्र गौतम को दोषी करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की रकम जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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