मुजफ्फरनगर: 10 अक्टूबर 2005 को थाना कैराना के ग्राम तितरवाड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड के दोषी सतेंद्र, सुंदर, संजय और शक्ति को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
बता दें कि शामली के थाना कैराना क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा में 17 वर्ष पूर्व पदम नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गांव तीतरवाड़ा निवासी मुकेश ने मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने बताया कि उसके भाई पदम की पत्नी सुनीता के गांव के सतेंद्र के साथ अवैध संबंध हो गए थे. इसका विरोध उसका भाई करता था. इस कारण सुनीता अपने मायके चली गई थी. उसे लेने के लिए पदम अपनी ससुराल गया था. लेकिन, वह उसके साथ वापस नहीं लौटी थी. इस वजह से सतेंद्र और उसके परिवार वाले पदम से रंजिश रखने लगे थे.