मुजफ्फरनगरःजनपद की कोर्ट ने लूट और हत्या के 2 दोषियों को 5-5 साल का कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उल्लेखनीय है कि 10 वर्ष पूर्व ग्राम कुड़ाना शामली निवासी सचिन मलिक शामली से अपने गांव जा रहा था. रास्ते में 4 बदमाशों ने तमंचे दिखाकर धमकाते हुए सचिन से रुपये, मोबाईल और मोटरसाइकिल लूट कर फरार हो गए. सचिन ने लूट की वारादत को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी.
इसके कुछ दिनों बाद कुड़ाना निवासी राहुल मलिक के मामा राज सिंह रात आठ बजे के लगभग अपने गांव भोकाहेड़ी थाना भोपा (Thana Bhopa) से कुड़ाना गांव जा रहे थे. तभी कुड़ाना से पहले रास्ते में घात लगाए बैठे 4 बदमाशों ने तमंचे दिखाते हुए राज सिंह से मोटरसाईकिल लूटने की कोशिश की थी. जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने राज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी मोटरसाईकिल लूट कर फरार हो गए थे. इस घटना की राहुल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी. इस घटना के कुछ माह बाद ग्राम वहलना थाना कोतवाली निवासी अंशुल मलिक के पिता हरेंद्र की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी.