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Muzaffarnagar News: अपहरण और हत्या के मामले में 14 साल बाद हुई दोषी को उम्र कैद

मुजफ्फरनगर में अपहरण कर हत्या (Kidnapping and Murder in Muzaffarnagar) के 14 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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Published : Feb 21, 2023, 10:32 PM IST

मुजफ्फरनगरः जिला अदालत ने मंगलवार को थाना नई मंडी क्षेत्र में एक युवक का अपहरण कर और उसके बाद हत्या करने के 14 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए दोषी उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 32 हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, एक अन्य आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया.

थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव पचेंडा कला में 14 साल पहले एक युवक का अपहरण कर लिया गया था. इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कालूराम पुत्र प्रीतम ने 29 मार्च 2009 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 26 मार्च को उसके बेटे विपिन उर्फ विक्की को मेघाखेड़ी गांव निवासी गुड्डू घर से बुलाकर ले गया था. उसका 27 वर्षीय बेटा उसी दिन से लापता हो गया था. पुलिस ने इस मामले में विवेचना कर गुड्डू पुत्र राजेंद्र और एक अन्य आरोपी तेंडु उर्फ जाहिद के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार करके कोर्ट में दाखिल किया गया था. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या नंबर सात शक्ति सिंह ने की.

मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में तेंदु उर्फ जाहिद को बरी कर दिया. वहीं, एक अन्य आरोपी गुड्डू को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 32 हजार का जुर्माना भी लगाया गया.



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