मुजफ्फरनगर :जिला अदालत ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मो.जुबैर को धमकी देने के मामले में 20 अक्टूबर को तलब किया है. ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबैर पर आरोप है कि एक न्यूज के संबंध में बात करने पर उन्होंने हिंदूवादी नेता को फोन पर जान से मारने की धमकी दी है. जुबैर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कोर्ट पहुंच गया है.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सैयद मुजम्मिल हैदर ने बताया चरथावल थाना क्षेत्र के हिंदूवादी नेता अंकुर राणा ने 13 मई 2021 को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मो. जुबैर के खिलाफ थाना चरथावल में केस दर्ज कराया था. अंकुर राणा ने आरोप लगाया था कि जुबैर ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हुए युद्ध संघर्ष के संबंध में सुदर्शन चैनल की दिखाई रिपोर्ट के बारे में झूठ परोसा था.
हिंदूवादी नेता ने अंकुर राणा ने बताया था कि इस संबंध में उन्होंने जुबैर से बात की थी. फोन पर हुई बातचीत के दौरान ऑल्ट न्यूज के संपादक जुबैर ने अंकुर राणा से गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. एडवोकेट सैयद ने बताया की मो. जुबैर पर थाना चरथावल में आईपीसी की धारा 192, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.