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कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले 2 आरोपियों को सुनाई बीस-बीस साल कारावास की सजा - रेप के आरोपी को 20 साल की सजा

मुजफ्फरनगर कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में 2 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है.

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Published : Nov 2, 2022, 11:05 PM IST

Updated : Nov 2, 2022, 11:12 PM IST

मुजफ्फरनगर: नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप करने के मामले में बुधवार को मजफ्फरनगर जिला कोर्ट ने 2 दोषियों को 20 साल कारावास की सजा सुनाई. बता दें कि 11 दिसंबर 2017 को तितावी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में नाबालिग के साथ अपहरण कर रेप की घटना घटित हुई थी. आरोपी ने बालिका का अपहरण करके उसे दूसरे गांव में ले जाकर रेप किया था.

घटना के आरोपी विशाल ने बालिका का अश्लील वीडियो भी बनाया था. विशाल ने पीड़िता को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी थी. इस मामले में कोर्ट ने गौतम शर्मा पर 20 वर्ष कारावास की सजा व 1 लाख 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, विशाल को 20 वर्ष कारावास की सजा व 1 लाख 7000 रुपये जुर्माने की सजा हुई है. कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की रकम से 1 लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, बीते 11 दिसंबर 2017 को थाना तितावी के एक गांव से उसी गांव का निवासी विशाल 16 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर ले गया था. इसके बाद आरोपी ने बालिका का रेप किया था. पुलिस ने घटना के बाद 24 दिसंबर 2017 को मामला दर्ज कर लड़की को बरामद किया था. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

Last Updated : Nov 2, 2022, 11:12 PM IST

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