उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

नाबालिग युवती से रेप का मामला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल कैद की सजा - Muzaffarnagar latest news

मुजफ्फरनगर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद और 27 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है.

etv bharat
कोर्ट

By

Published : Sep 28, 2022, 10:43 PM IST

मुजफ्फरनगरः विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई. दोषी पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी शहर के एक स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा थी.

उन्होंने बताया कि 11 मई 2018 को छात्रा जब स्कूल पहुंची, तो एक व्यक्ति बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर ले गया. छात्रा को एक स्थान पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता के पिता ने आरोपी सूरज पुत्र ओमप्रकाश निवासी फूलवाली गली नंद नगरी ज्योतिनगर दिल्ली के खिलाफ अपहरण कर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था. शहर कोतवाली पुलिस ने 11 मई 2018 को आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में पुलिस ने जाँच करते हुए साक्ष्य जुटा कर 13 दिनों में कोर्ट में आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी थी.

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की. बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सूरज को दोषी ठहराते हुए रेप के मामले में 20 साल कैद की सजा सुनाई. दोषी पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

पढ़ेंः कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, एकतरफा प्यार में असफल रहने पर लड़की की कर दी थी हत्या

ABOUT THE AUTHOR

...view details