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मुजफ्फरनगर: सबूतों के अभाव में दुष्कर्म का आरोपी रिहा - molestation and fighting

उत्तर प्रदेश में भले ही सरकार महिला सशक्तिकरण का भरोसा दे रही हो, लेकिन महिलाओं के साथ हो रही घटनाओ में निरंतर वृद्धि हो रही है. महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट भी प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं. वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में बलात्कारी सबूत के आभाव में बरी हो रहे हैं.

दुष्कर्म का आरोपी रिहा
दुष्कर्म का आरोपी रिहा

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Published : Dec 20, 2020, 2:12 PM IST

मुजफ्फरनगर: जिले के तितावी थाना क्षेत्र में 31 अगस्त 2020 को एक युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इसी मामले में आरोपी शावेज को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है. मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 मधु गुप्ता की कोर्ट में हुई.

अभियोजन के अनुसार 31 अगस्त 2020 को आरोपी दीवार फांदकर घर में घुस गया और पीड़िता का अपहरण किया. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था.

दूसरा मामला

वहीं 27 नवम्बर 2017 को मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में आरोपी सतीश और वीरेंद्र को क्रमश: तीन और एक वर्ष की सजा सुनाई गई थी. आरोपियों सतीश और वीरेंद्र को हाईकोर्ट से अपील दाखिल करने के बाद सजा पर स्थगन लेने के लिए 25-25 हजार की जमानत पर रिहा किया गया है. वहीं इसी मामले में छेड़छाड़ के दो आरोपियों दुष्यंत और रोहित को 4 वर्ष सजा सुनाई गई थी, जो अभी भी जेल में ही हैं.

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