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यूपी के MLA भड़ाना ने पिरान कलियर में उड़ाया ड्रोन, SSP ने बैठाई जांच

मुजफ्फरनगर के मीरापुर से विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने पिरान कलियर दरगाह में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाया. अब इस मामले में एसएसपी ने जांच बैठा दी है.

लखनऊ
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Published : Oct 14, 2021, 12:34 PM IST

लखनऊ/मुजफ्फरनगर :पिरान कलियर दरगाह में विधायक अवतार सिंह भड़ाना को बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना भारी पड़ गया है. अब इस मामले में एसएसपी ने जांच बैठा दी है. दरअसल, पिरान कलियर दरगाह पर हाजिरी देने पहुंचे विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने ड्रोन कैमरा उड़ाकर वीडियोग्राफी कराई. जबकि नियमानुसार दरगाह परिसर की वीडियोग्राफी करने और ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी है. हैरत की बात यह है जब उन्होंने ड्रोन उड़ाया, उस वक्त दरगाह में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे.

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बता दें, हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का सालाना उर्स शुरू हो चुका है. ऐसे में दूर-दराज से जायरीनों का पिरान कलियर पहुंचना शुरू हो गया है. बीते रोज देर शाम मुजफ्फरनगर के मीरापुर से बीजेपी के टिकट पर 2017 में चुनाव जीते विधायक अवतार सिंह भड़ाना अपने समर्थकों के साथ पिरान कलियर पहुंचे थे. उन्होंने दरगाह शरीफ में हाजिरी लगाई. इस दौरान भड़ाना ने अपने कार्यक्रम की ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी कराई.

अवतार सिंह भड़ाना ने दरगाह के मुख्य द्वार पर ड्रोन उड़ाया. इसके बाद ड्रोन को हाथ में उठाए वीडियोग्राफर दरबार शरीफ के अंदर पहुंचा और ड्रोन से मुकम्मल कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की. ताज्जुब की बात ये रही कि मौके पर पीआरडी के जवान, दरगाह कार्यालय का स्टाफ और हाजिरी कराने वाले अंतरराष्ट्रीय कवि जो दरगाह से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, मौजूद रहे. लेकिन किसी ने भी ड्रोन से हो रही वीडियोग्राफी को रोकने की जहमत नहीं उठाई.

जब इस संबंध में अवतार सिंह भड़ाना से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ड्रोन को लेकर क्या नियम हैं? इसकी जानकारी उनको नहीं है. इस संबंध में एसएसपी हरिद्वार डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने इस मामले में जांच बिठा दी है. जांच में मालूम किया जाएगा कि जहां ड्रोन का इस्तेमाल किया गया वो कौन सी कैटेगिरी में आता है. अगर उल्लंघन हुआ है, तो जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी.

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उन्होंने बताया कि ड्रोन उड़ाने के लिए ए,बी,सी 3 कैटेगिरी होती हैं. ए कैटेगिरी में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं है. बी कैटेगिरी में ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति लेना जरूरी है और सी कैटेगिरी में ड्रोन बिना अनुमति के उड़ाया जा सकता है. उसमें भी ड्रोन और उसे उड़ाने वाला रजिस्टर्ड होना जरूरी है. एसएसपी ने कहा कि ये मालूम किया जाएगा कि जहां ड्रोन का इस्तेमाल किया गया वो कौन सी कैटेगिरी में आता है. अगर उल्लंघन हुआ है, तो जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी.

अवतार सिंह भड़ाना 2017 में बीजेपी के टिकट से मीरापुर से विधायक बने. किसान आंदोलन के समर्थन में भड़ाना ने बीजेपी छोड़ दी.

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