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बच्ची के साथ रेप करने वाले दोषी उम्रकैद की सजा - Life sentence for rapist in Muzaffarnagar

मुजफ्फरनगर की अदालत ने बच्ची के साथ रेप करने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषी ने कमरे में बंदकर बच्ची के साथ रेप किया था.

मुजफ्फरनगर में बच्ची से रेप
मुजफ्फरनगर में बच्ची से रेप

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Published : Jun 27, 2023, 10:32 PM IST

मुजफ्फरनगरः जनपद की विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट द्वारा पांच साल की बच्ची से किए गए रेप के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने 7 साल बाद दोषी को सजा सुनाई है.

अभियोजन के मुताबिक, 7 वर्ष पूर्व जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव में बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था. इस मामले में पीड़िता की चाची ने 23 मार्च 2016 को सुमित पुत्र हरपाल निवासी खेड़ा कुर्तान जनपद शामली के मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़िता की चाची ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि 23 मार्च 2016 को बच्ची अपने घेर में खेल रही थी. इसी समय सुमित आया और बच्ची को खींचकर ले गया. आरोप था कि सुमित ने बच्ची के साथ कमरे में बंद कर रेप किया गया. बच्ची चिल्लाई तो घर के लोग उसके पास पहुंचे. वहीं, आरोपी मौका देखकर फरार हो गया था. मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने सुमित की गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं, विवेचना करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.

इस घटना के मुकदमों की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की. जज ने मंगलवार को आरोपी सुमित को रेप का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सुमित पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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