मुजफ्फरनगरः मुजफ्फरनगर में तीन साल पहले नई थाना मंडी क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म और विरोध करने पर हत्या के मामले में दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
बता दें कि 30 दिसंबर 2020 को घर में घुसकर फैक्टरी कर्मचारी ने सहकर्मी की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने शॉल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी. पीड़ित पक्ष ने 31 दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस ने जांच के बाद इटावा निवासी गोविंद प्रजापति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में आठ गवाह पेश किए और दोष सिद्ध होने पर दोषी गोविंद को आजीवन कारावास और 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.
बता दें कि वारदात के दिन पीड़िता दोपहर में एक बजे ट्यूशन गई थी और दो बजे उसका पिता फैक्टरी में अपनी ड्यूटी पर गया और शाम के समय पिता घर लौटा तो घर का मुख्य दरवाजा बंद था. बराबर का गेट खुला हुआ था और बेटी की फर्श पर लाश पड़ी थी. गोविंद घर से निकलता देखा गया था और बाद में घटना का खुलासा हुआ था. पुलिस ने गोविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
मुजफ्फरनगर में किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास - मुजफ्फरनगर कोर्ट
मुजफ्फरनगर में किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
Etv bharat
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Dec 15, 2023, 6:46 AM IST