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Muzaffarnagar Court: युवक की हत्या मामले में पिता व पुत्र सहित चार को उम्रकैद - Father son sentenced in murder case

मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar Court) में युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पिता, पुत्र सहित चार लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

मुजफ्फरनगर कोर्ट
मुजफ्फरनगर कोर्ट

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Published : Jan 27, 2023, 7:02 PM IST

मुजफ्फरनगर:अदालत ने युवक की हत्या के मामले में सुनवाई कर बाप और बेटे सहित चार आरोपियों को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया कि मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नावला निवासी सुनील कुमार ने 2018 में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. सुनील ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 5 नवंबर 2018 को कुछ लोगों ने उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार किया था. उसका विरोध उसके भाई मोहन लाल उर्फ मोनू ने किया था. आरोप था कि 7 नवंबर को कुछ लोग उसके भाई मोहन लाल उर्फ मोनू को घर से बुलाकर ले गए थे. उन्होंने बताया कि उसके भाई की हत्या कर गांव के डब्बू त्यागी के खेत में शव डाल दिया गया था और 8 नवंबर को शव बरामद हुआ था.

एडीजीसी अमित कुमार त्यागी ने बताया कि वादी सुनील कुमार ने मुकदमा दर्ज कराते हुए उसके भाई की हत्या के आरोप में गांव के राहुल पुत्र विनोद उर्फ पप्पू, जगपाल पुत्र अथ्रू, सौरभ पुत्र जगपाल निवासीगण गांव नावला जबकि कल्लू पुत्र चेतराम निवासी मंसूरपुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच में हुई और दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट संख्या पांच के न्यायाधीश अशोक कुमार ने चारों आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी ठहराया और उन्होंने बताया कि कोर्ट ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और जबकी चारों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया.

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