मुजफ्फरनगर: जिले की अदालत ने आज एक 15 वर्ष पूर्व हुए संजय हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. इस मामले में चारों आरोपियों को दोषी ठहराया गया है. वहीं कोर्ट द्वारा चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. सभी पर 25-25 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
बता दे की संजय की हत्या के मामले में अन्य तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. यह मामला 30 जुलाई 2008 का था. थाना भोपा के ग्राम मोरना में गला रेतकर संजय की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मुकदमा दर्ज कराते हुए मतीन, शमीम आसिफ व साजिद सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी और जांच के बाद सातों आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. इस मामले की सुनवाई एडीजे दस हेमलता त्यागी की कोर्ट में हुई.