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Jagbir Singh Murder Case: नरेश टिकैत के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार - इलाहाबाद हाई कोर्ट

जगबीर सिंह हत्याकांड के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय विभाग ने पूर्व मंत्री योगराज सिंह की हाईकोर्ट में दायर याचिका का समर्थन किया है. इस हत्याकांड में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत अभियुक्त हैं.

Jagbir Singh
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Published : May 25, 2023, 10:37 PM IST

मुजफ्फरनगर: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के खिलाफ चल रहे जगबीर सिंह हत्याकांड के मामले में प्रदेश सरकार के न्याय विभाग ने पूर्व मंत्री योगराज सिंह की याचिका का समर्थन करते हुए योगराज सिंह द्वारा की गई गवाहों के बयान की मांग का समर्थन किया है. जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

बता दें कि 6 सितंबर 2003 को वरिष्ठ किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की अपने गांव अलावलपुर माजरा जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत समेत दो अन्य अभियुक्त नामजद किए गए थे. दोनों नामजद अभियुक्त प्रवीण और बिट्टू की मृत्यु हो चुकी है. अब इस मामले में केवल नरेश टिकैत ही अभियुक्त हैं. जिनके खिलाफ मामले की सुनवाई चल रही है.

चौधरी जगबीर सिंह के पुत्र और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री योगराज सिंह इस मामले की लगातार मजबूती से पैरवी करते चले आ रहे हैं. योगराज सिंह पिछले कई महीने से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रहे थे कि इस मामले की सुनवाई मुजफ्फरनगर में अपर जिला जज अशोक कुमार की अदालत से स्थानांतरित कर दी जाए. यह याचिका पहले जिला न्यायाधीश चवन प्रकाश की अदालत में दाखिल की गई थी और उन्होंने निरस्त कर दिया था. जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और वहां मुकदमा अपर जिला जज अशोक कुमार की अदालत से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने और इस मामले के पुराने गवाहों को वापस बुलाने की याचिका दाखिल की गयी थी. सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को उत्तर प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने की याचिका दाखिल की गई थी. लेकिन वहां से भी योगराज सिंह को कोई राहत नहीं मिली थी. इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार भी नरेश टिकैत के खिलाफ योगराज सिंह की याचिका के समर्थन में आ गई है. प्रदेश सरकार के शासकीय अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में नरेश टिकैत के खिलाफ दायर इस याचिका की सुनवाई करने पर बल दिया है.

मुज़फ्फरनगर के एडीजीसी अमित त्यागी ने न्याय विभाग को इस मामले में रिपोर्ट भेजी थी. जिसके बाद प्रदेश सरकार के न्याय विभाग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी है. यह न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की अदालत में दायर की गयी है. इस याचिका संख्या 482 की गुरुवार को सुनवाई की गयी. शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई की जाएगी. इस मामले में भोपा के सीओ की तरफ से भी हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया गया है. अब इस मामले में शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजीव मिश्रा की अदालत में सुनवाई होगी.



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