प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्टर पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी आजमगढ़ को 22 फरवरी को तलब किया है. कोर्ट ने यह आदेश पिछले डेढ़ साल से बार-बार समय दिये जाने के बावजूद ग्राम सभा के पुनर्गठन को लेकर दायर याचिका पर जवाब दाखिल न करने पर दिया है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश एस. एस शमशेरी की खंडपीठ ने मनीष कुमार राय की जनहित याचिका पर दिया है.
ग्राम पंचायत के पुनर्गठन का मामला, निदेशक पंचायती राज और आजमगढ़ DM तलब - इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यूज
आजमगढ़ जिले की ग्राम सभा रामचंदरपुर के पुनर्गठन के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्टर पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी आजमगढ़ को 22 फरवरी को तलब किया है.
याची का कहना है कि आजमगढ़ की ग्राम सभा रामचंदरपुर का पुनर्गठन किया गया. रामचंदरपुर से दो किमी दूर गांव मरहटी व बछिनी को ग्राम सभा में शामिल किया गया है. वहीं 200 मीटर की दूरी पर स्थित गांव बनीपुर को अलग रखा गया है. कोर्ट ने सरकार से दिसंबर 2019, जनवरी 2020 व 18 जनवरी 2021 को याचिका पर संक्षिप्त जवाब मांगा था.
सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आदेश की सूचना डायरेक्टर पंचायती राज विभाग व आजमगढ़ जिलाधिकारी को दी गई है, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई. जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और दोनों अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश दिया है.