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मुजफ्फरनगर में 26 साल बाद गैंगस्टर के दोषी को 10 साल की सजा

मुजफ्फरनगर में शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के मामले में अदालत ने गैंगस्टर में अभियुक्त को 26 साल बाद 10 साल की सजा सुनाई है. गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम ने यह फैसला सुनाया.

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26 साल बाद गैंगस्टर के दोषी को 10 साल की सजा

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Published : May 26, 2022, 3:56 PM IST

मुजफ्फरनगर: शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के मामले में अदालत ने गैंगस्टर में अभियुक्त को 26 साल बाद 10 साल की सजा सुनाई है. गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम ने यह फैसला सुनाया.

अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि अक्टूबर 1996 में शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के सोंहजनी जाटान निवासी राजेंद्र कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था कि, उसके पिता जगवीर व उसके ताऊ रणवीर शाम के समय अपने खेत से घर लौट रहे थे कि रास्ते में ही इसी गांव के करण सिंह ने अपने तीनों बेटे भ्रमपाल, वेदपाल और गोपाल के साथ इन्हें रोका और पुरानी रंजीश का बदला लेते हुए तमंचे से गोली मारकर जगवीर की हत्या कर दी. इस मामले में राजेंद्र ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी. पुलिस ने अभियुक्त करण सिंह व इसके तीनो पुत्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने इन अभियुक्तों का गैंगस्टर एक्ट में चालान भी किया था.

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ट्रायल के दौरान अभियुक्त करण सिंह और वेदपाल की मौत हो गई थी. जबकि भ्रमपाल की पत्रावली अलग कर दी गई. मामले की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम ने की. अभियुक्त गोपाल को 10 साल की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है.

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