मुजफ्फरनगर : कोर्ट के द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न किए जाने पर विवाहिता की जलाकर हत्या करने के मामले में पति और सौतन सहित 4 लोगों को दोषी ठहराया गया. पति को 15 साल, देवर और सौतन को 10-10 साल की सजा और एक अन्य दोषी को 8 साल की सजा सुनाई गई है.
साल 2010 में हुई थी घटना :बता दें कि अब से 13 साल पहले शामली के कस्बा कैराना में अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया था. वहीं इस मामले में 2010 में सबा करण के दरबार खुर्द निवासी यासीन द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था. बताया गया था कि उनकी बेटी फुरकाना की शादी कैराना निवासी नईम के साथ हुई थी. शादी के बाद नईम और अन्य ससुराली अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे. इसे लेकर उसका उत्पीड़न किया गया था. बाद में उसने कांधला निवासी अफसाना नामक एक महिला से दूसरी शादी कर ली थी. इसके बाद फुरकाना अपने मायके रहने लगी थी. उसके बाद अफसाना और नईम उसके घर आए थे. वे फुरकाना को साथ रखने के लिए ले गए थे.