मुजफ्फरनगर: जिले के पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकदल के जिला पंचायत सदस्य इरशाद को 30 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने पांच साल पहले मुकदमा दर्ज कराया था.
पीड़िता के अनुसार गांव सावटू निवासी मोहम्मद इरशाद ने उसे अपने कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जामिया नगर वाले घर पर बुलाया. जहां वह अपनी बहन के साथ उससे मिलने पहुंची. जहां पर इरशाद ने मुकदमा खत्म कराने का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट के जज रितेश सचदेवा की कोर्ट में हुई और कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी. जिसके बाद इरशाद को दोषी पाते हुए उसको 30 साल कारावास की सजा सुनाई.
वहीं, मुजफ्फरनगर कोर्ट ने 3 माह की बच्ची की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए पिता को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. गौरतलब है, 23 साल पहले चकरोड काटने को लेकर दो पक्षों में हुए झगड़े के बाद काफी लोग घायल हो गए थे. इस झगड़े के बाद क्रास केस बनाने के लिए पिता ने मासूम बच्ची की हत्या कर दी थी. बता दें कि गांव नाला जनपद शामली निवासी प्रकाश चंद ने आरोप लगाया था कि उसके खेत पर जाने वाले रास्ते की चकरोड को दूसरे पक्ष के किसान काट रहे हैं. वहीं, इस मामले में तहसीलदार के आदेश के बाद भी 22 सितंबर 2000 को खेत पर दोनों पक्ष के लोगों के बीच झगड़ा हो गया था.