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मुजफ्फरनगर: कोर्ट ने वर्ष 2009 के तीन हत्यारोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा - तीन हत्यारोपियों को उम्र कैद की सजा

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को एडीजे कोर्ट ने हत्या के आरोप में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा तीनों दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

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तीन हत्यारोपियों को उम्र कैद की सजा.

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Published : Jan 31, 2020, 10:09 PM IST

मुजफ्फरनगरः शुक्रवार को जिले की एडीजे प्रथम कोर्ट ने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. हत्या का यह मामला वर्ष 2009 में शामली जिले के कांधला गांव में हुआ था.

तीन हत्यारोपियों को उम्र कैद की सजा.

तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा
वर्ष 2009 में शामली जनपद के कांधला थाना क्षेत्र के गंगेरू गांव में क्रिकेट खेलने के दौरान शमशाद और सलीम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. इस विवाद में सलीम ने अपने दो अन्य साथी सरवर और अजहरुदीन के साथ मिलकर शमशाद की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मामले में परिजनों की ओर से नामजद केस दर्ज कराया गया था. इस मामले में मुख्य आरोपी सलीम तभी से जेल में बंद था.

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50-50 हजार रुपये का अर्थदंड
मामले में शुक्रवार को जिले की एडीजे प्रथम कोर्ट में तीनों हत्यारोपियों सलीम, सरवर और अजहरुदीन को आजीवन कारावास की सजा सुना दी. साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर फैसला सुनाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों दोषियों को जेल भेज दिया.

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