मुजफ्फरनगर:कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ किए जाने के मुकदमे की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने दोषी को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
6 दिसंबर 2016 को शामली के थाना बाबरी के एक गांव में 16 वर्षीय नाबालिग जब घर से सामान लेने जा रही थी, तब रास्ते में उससे दोषी आदेश ने छेड़छाड़ की और उसे पकड़कर किसी स्थान पर ले जाने का प्रयास किया. हालांकि नाबालिग किसी तरह उसके चंगुल से बचकर घर पहुंच गई. इसके बाद स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आदेश के विरुद्ध धारा 354 अ आईपीसी और 7/8 पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को अरेस्ट कर उसका चालान कर दिया.