उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

सिपाही हत्या मामले में दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मुज़फ्फरनगर में सिपाई की हत्या के आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा. बिजनौर पुलिस लाइन में तैनात सिपाही रमन कुमार का अपने गांव जाते समय रास्ते में हुआ था मर्डर.

etv bharat
सिपाही की लूट का विरोध

By

Published : Mar 1, 2022, 3:13 PM IST

मुज़फ्फरनगर:कोर्ट ने सिपाही की हत्या मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 24-24 हाजर रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जिले में लूट का विरोध करने पर सिपाही के को मौत के घाट उतार दिया गया था. मामले की सुनवाई एडीजे-11 शाकिर हसन कोर्ट में हुई. इसके बाद कोर्ट ने डेनिस बालियान और विचित्र उर्फ रवि को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़ें- आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड का एक और आरोपी गिरफ्तार, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर हुई मुठभेड़

सिपाही की हत्या मामले में अभियोजन की ओर से एडीजीसी नीरजकांत मलिक ने पैरवी की थी, जिस पर अदालत ने आरोपियों पर कई धाराओं के तहत जुर्माना लगा कर सजा सुनाई. यह घटना 14 जनवरी साल 2016 की है. बिजनौर पुलिस लाइन में तैनात सिपाही रमन कुमार 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव सिम्भालका बाइक पर जा रहा था. तभी कुछ बदमाशों ने रास्ते में उसकी हत्या कर बाइक और बाकी सामान लूट लिया था. पुलिस की तलाश के बाद सिपाही का शव बुढीना कला के जंगल में मिला था. मृतक के परिजन ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी. जिस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे सामान भी बरामद कर लिया था.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ABOUT THE AUTHOR

...view details