मुजफ्फरनगरः जिले में 15 मई 2016 को नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. पॉक्सो कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस साल की सजा और बाइस हजार का अर्थदण्ड लगाया है.
जिले में बने पॉक्सो कोर्ट ने एक युवक को अपहरण के बाद नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले दस साल की सजा और 22 हजार का अर्थदण्ड लगाया है. आपको बता दें कि 15 मई 2016 को मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में मोनू उर्फ अजय नाम के युवक ने एक 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.