मुजफ्फरनगरः जनपद के खतौली कोतवाली क्षेत्र में छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या-दो के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने सुनाई है.
बता दें कि चार मार्च 2017 को छह साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेलते हुए संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी. बच्ची देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की. छानबीन में बच्ची एक गन्ने के खेत में गंभीर हालत में बरामद हुई थी. मासूम ने परिजनों को बताया था कि टॉफी का लालच देकर पड़ोसी उसे जंगल में लाया था और दुष्कर्म किया. इसके बाद बच्ची के परिजनों ने अब्दुल रहीम और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने विवेचना के बाद अब्दुल रहीम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. इस प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या दो में हुई. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को धारा छह लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम के लिए बीस साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.