मुजफ्फरनगर: खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सोमवार को एडीजे 5 कोर्ट में पेश हुए. एडीजे कोर्ट ने उनको दंगे के दौरान 2013 में दर्ज हुए भड़काऊ भाषण देने और उकसाने के एक मामले में जमानत दी.
2013 दंगा मामला: विधायक विक्रम सैनी को मिली जमानत
मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी आज एडीजे कोर्ट में पेश हुए. इसके बाद उन्हें 2013 में हुए दंगे के मामले में जमानत मिल गई.
2013 में कवाल गांवमें हुआ थादंगा
दरअसल, 2013 दंगे के दौरान कवाल गांव से एक समुदाय की युवती दूसरे समुदाय के युवक के साथ चली गई थी. उस दौरान जानसठ कोतवाली पुलिस ने इस मामले में विक्रम सैनी के विरुद्ध 153A ओर 295A उकसाना और भड़काऊ भाषण देने की धारा में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद से यह मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन कोर्ट में पेश न होने के कारण विक्रम सैनी के खिलाफ कई बार वारंट भी जारी हो चुके थे. इसके बाद खतौली विधायक विक्रम सैनी आज एडीजे 5 कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने उन्हें जमानत दी. विधायक विक्रम सैनी की मानें तो सपा सरकार के दौरान 2013 में उन पर पुलिस ने कब यह मुकदमा दर्ज किया था, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी.
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