मुजफ्फरनगर : खतौली के पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सैनी (Former BJP MLA from Khatauli Vikram Saini) की कवाल के दंगे में निचली अदालत से हुई सजा के खिलाफ की गई अपील हाईकोर्ट ने मंजूर (Appeal approved in High Court) कर ली है और अभी सुनवाई के लिए तिथि तय नहीं की है. विक्रम सैनी का कहना है कि चुनाव से पहले ही उन्हें हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद है.
अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश एमपी व एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय (Gopal Upadhyay, Presiding Officer of Additional Sessions and Special Judge, MP and MLA Court) ने 11 अक्टूबर को हुए कवाल के बवाल में विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को दो दो साल और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी. सजा के बाद विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है.