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जगबीर सिंह हत्याकांड में नरेश टिकैत को लगा झटका, हाईकोर्ट ने दोषमुक्त की चुनौती याचिका स्वीकार की

नरेश टिकैत को हाईकोर्ट से बढ़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में नरेश टिकैत को दोष मुक्त किए जाने के मामले में चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 18, 2023, 10:17 PM IST

मुजफ्फरनगर: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सोमवार को झटका लगा है. राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में नरेश टिकैत को दोष मुक्त किए जाने के मामले को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है. जिसमें, दिसंबर में सुनवाई की जाएगी. जिसके नोटिस जारी कर दिए गए है.

बता दें कि 6 सितंबर 2003 को राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की ग्राम अलावलपुर माजरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत समेत अलावलपुर माजरा गांव के ही प्रवीण और बिट्टू को नामजद किया गया था. प्रवीण और बिट्टू की मुकदमे के दौरान ही मृत्यु हो गई है. जबकि नरेश टिकैत को अपर जिला न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने विगत दिनों दोषमुक्त कर दिया था.

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इस मामले के वादी और पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी. प्रदेश सरकार ने भी नरेश टिकैत को दोष मुक्त किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति प्रभा शुक्ला ने याचिका संख्या 454/2023 स्वीकार कर ली है. जिला न्यायालय द्वारा किए गए फैसले की पत्रावली को तलब किया गया है. साथ ही साथ नरेश टिकैत को भी नोटिस जारी कर दिए हैं. अब इस मामले में दिसंबर में सुनवाई होगी.

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