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लूट और हत्या के आरोपी को 8 साल बाद सजा का ऐलान, साढ़े सात साल कैद और जुर्माना

मुजफ्फरनगर में कोर्ट ने लूट और हत्या के आरोपी को साढ़े सात साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है. चरथावल थाना क्षेत्र (charthaval thaana) में साल 2014 में बदमाशों के एक गैंग ने बस यात्रियों से लाखों रुपये लूट कर चालक की हत्या के मामले में फैसला सुनाया गया है.

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आरोपी को साढ़े सात साल की सजा

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Published : Jun 7, 2022, 8:48 AM IST

मुजफ्फरनगर:जनपद में कोर्ट ने लूट और हत्या के मामले में आरोपी को साढ़े सात साल की सजा सुनाई है. चरथावल थाना क्षेत्र (charthaval thaana) में साल 2014 की घटना है. मामले में बदमाशों की एक गैंग ने बस यात्रियों को लूट कर चालक की हत्या कर दी थी. यह आरोपी उसी गैंग का है.

हरियाणा के सिरसा निवासी मदनलाल साल 2014 में अपनी बस में यात्रियों को लेकर हनुमानगढ़ हरियाणा से हरिद्वार जा रहे थे. बस रात करीब ढाई बजे चरथावल थाना क्षेत्र (charthaval thaana) के हैबतपुर पहुंची थी. तभी रास्ते में बदमाशों ने जबरन बस को रुकवा लिया. ड्राइवर ने गुंडों को देखते ही बस को भगाने की कोशिश की. लेकिन बदमाशों ने बस चालक पर तमचे से फायर कर दिया. इससे ड्राइवर की मौत हो गई.

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घटना में आरोपियों ने यात्रियों से लाखों रुपये लूट की और मौके से फरार हो गए. इसके बाद बस मालिक मदनलाल ने पुलिस को मामले की सूचना दी. लूट का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा. इस घटना के एक महीने बाद ही बदमाशों ने जिले के महादेव ढाबे पर धावा बोला. लुटेरों ने ढाबे पर खड़े ट्रक चलकों से हजारों रुपये लूट कर फरार हो गए. उसके बाद ढाबा मालिक राजेंद्र ने भी इसकी सूचना चरथावल थाने (charthaval thaana) में दी.

चरथावल थाना पुलिस ने घटना का अनावरण कर चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट का माल बरामद कर दोनों घटनाओं का खुलासा किया. थाना अध्यक्ष मुनेंद्र सिंह ने चारों आरोपियों पर गैंगेस्टर एक्ट में चालान किया.


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