मुजफ्फरनगर: जिले की एक अदालत ने गुरुवार को 32 साल पुराने लूट के मुकदमे में फैसला सुनाते हुए साक्ष्यों के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है. बीस साल का समय मिलने के बावजूद अभियोजन आरोपियों के विरुद्ध एक भी सबूत कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाया.
बता दें कि मुजफ्फरनगर की एक चीनी मिल खतौली के तौल लिपिक खड़ग सिंह से 25 अक्टूबर 1991 को मिल से लौटते समय तीन हथियारबंद बदमाशों ने नकदी और बाइक लूट ली थी. इस घटना के करीब दो माह बाद लूटी गई बाइक ईदगाह जंगल गांव केलावड़ा से बरामद हुई थी. इसमें पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे की विवेचना शुरू की थी. उसके बाद पुलिस की जांच के दौरान प्रकाश में आया था कि लूट की घटना रोहताश पुत्र राजवीर सिंह गुर्जर और विक्रम सिंह पुत्र अतर सिंह निवासीगण मंदवाडा थाना फलौदा और नरेश पुत्र नानक निवासी रसूलपुर जनपद मेरठ ने अंजाम दिया था.
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